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लोक अदालतों ( (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी अदालत की डिक्री (Civil court decree) के समान माना जाता है। 2. लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी नियमित न्यायालय में कोई अपील ( No appeal) नहीं होती, क्योंकि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित होता है। 3. लोक अदालत में कोई अदालती शुल्क ( Court fee) नहीं लगता, और यदि अदालत में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है तो पहले से जमा शुल्क वापस कर दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 49 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 17प्रश्न 49 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। 1987 के अधिनियम के तहत लोक अदालत के फैसले अंतिम व बाध्यकारी होते हैं, कोई अपील नहीं होती और अदालती शुल्क वापस मिल जाता है।

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