अनुच्छेद 136 के तहत Special Leave Petition (SLP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Supreme Court भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, डिक्री, आदेश, दंडादेश आदि के विरुद्ध विशेष अनुमति दे सकता है। 2. यह विवेकाधीन असाधारण शक्ति है; पक्षकार इसे सामान्य अपील के अधिकार की तरह दावा नहीं कर सकता। 3. अनुच्छेद 136(2) सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के तहत गठित न्यायालय या अधिकरण के निर्णयों को इस संवैधानिक SLP शक्ति से बाहर रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 14 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 8प्रश्न 14 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 136 Supreme Court को अत्यंत व्यापक लेकिन discretionary appellate gateway देता है। यह नियमित statutory appeal नहीं, बल्कि exceptional leave है। न्यायालय हर त्रुटि सुधारने के लिए Article 136 नहीं खोलता; गंभीर अन्याय, महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न या असाधारण परिस्थिति प्रमुख आधार हो सकते हैं। अनुच्छेद 136(2) armed forces law के अधीन courts/tribunals के मामलों को इस शक्ति से बाहर करता है, यद्यपि अन्य विशेष कानून अलग appellate mechanism दे सकते हैं।

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