विकल्प
Aसंसद किसी भी समय सीधे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।
Bयदि Supreme Court में quorum के लिए पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद योग्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश से Supreme Court में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।
Cराष्ट्रपति सीधे किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं।
Dतदर्थ न्यायाधीश केवल ग्रीष्मावकाश में नियुक्त किए जा सकते हैं।
सही उत्तर: B. यदि Supreme Court में quorum के लिए पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद योग्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश से Supreme Court में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 127 एक असाधारण व्यवस्था है जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब Supreme Court की किसी बैठक के लिए आवश्यक quorum उपलब्ध न हो। CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित High Court के Chief Justice से consultation के बाद ऐसे उच्च न्यायालय न्यायाधीश को बुला सकते हैं जो Supreme Court Judge बनने की योग्यता रखता हो। यह स्थायी नियुक्ति नहीं है और न ही राष्ट्रपति या संसद मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को ad-hoc judge बना सकते हैं।