मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' (Individual Responsibility — अनुच्छेद 75(2)) का क्या अर्थ है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 41 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 6प्रश्न 41 / 50

विकल्प

Aमंत्री व्यक्तिगत रूप से लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
Bमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं; व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा सकते हैं।
Cमंत्री अपने कार्यों के लिए केवल निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
Dहर मंत्री को अपने सरकारी निर्णय के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उत्तर देना अनिवार्य है।
सही उत्तर: B. मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं; व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा सकते हैं।
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। संसदीय व्यवहार में इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति अपनी निजी इच्छा से मंत्रियों को हटाते हैं; प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं और किसी मंत्री को हटाने की सलाह दे सकते हैं। यह 'individual responsibility' सामूहिक उत्तरदायित्व से अलग है—पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है, जबकि किसी एक मंत्री का पद प्रधानमंत्री के विश्वास पर भी निर्भर करता है।

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