संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है? 1. संघ प्रशासन और विधायी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। 2. राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई संघ प्रशासन एवं विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी देना। 3. राष्ट्रपति की अपेक्षा पर ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखना जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 17 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 6प्रश्न 17 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवैधानिक संचार-कड़ी बनाता है। राष्ट्रपति सरकार के निर्णयों और प्रस्तावों की जानकारी मांग सकते हैं, और प्रधानमंत्री को यह सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा तय विषय को पूरे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए। इससे सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के सूचना-अधिकार दोनों सुरक्षित रहते हैं।

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