अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) के तहत दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 22 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 3प्रश्न 22 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों अधिकार अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में दिए गए हैं। ये अधिकार शत्रु विदेशी (Enemy Alien) तथा निवारक निरोध (Preventive Detention) के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते।

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