अनुच्छेद 13 के तहत 'विधि' (Law) की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित स्थायी कानून। 2. राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinances)। 3. प्रत्यायोजित विधान के तहत आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। 4. विधि का प्रभाव रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage)। उपर्युक्त में से कौन-से अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' के रूप में शामिल हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 3 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 3प्रश्न 3 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 1, 3 और 4
Cकेवल 2 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
अनुच्छेद 13 में विधि को अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें स्थायी कानून, अस्थायी अध्यादेश, कार्यपालक आदेश/अधिसूचनाएं तथा कानूनी प्रभाव रखने वाली प्रथाएं सभी शामिल हैं।

इसी प्रश्न को अभ्यास मोड में खोलें