विकल्प
Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 163(2) में राज्यपाल को स्पष्ट विवेकाधिकार दिया गया है और यह निर्णय कि कोई मामला उसके विवेकाधिकार में है या नहीं, राज्यपाल का ही अंतिम होता है। राष्ट्रपति के पास केवल परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार होता है, कोई लिखित संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं।