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उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों ( Ad Hoc Judges) की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत क्या प्रक्रिया निर्धारित है? 1. यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ( Quorum) उपलब्ध न हो, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 3. संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 42 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 18प्रश्न 42 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 127 के तहत कोरम पूरा न होने पर केवल CJI द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय के योग्य जज को तदर्थ रूप में नियुक्त किया जा सकता है (यह व्यवस्था उच्च न्यायालयों में नहीं है)।

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