अनुच्छेद 171(1) के अनुसार Legislative Council की कुल सदस्य संख्या की सामान्य संवैधानिक सीमा क्या है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 34 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 9प्रश्न 34 / 50

विकल्प

AAssembly की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और सामान्यतः 40 से कम नहीं
BAssembly की सदस्य संख्या का आधा और न्यूनतम 50
Cअधिकतम 100 और न्यूनतम 30
Dप्रत्येक राज्य के लिए Parliament बिना संवैधानिक सीमा अलग संख्या तय करती है
सही उत्तर: A. Assembly की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और सामान्यतः 40 से कम नहीं
सही उत्तर (a) है। Article 171(1) कहता है कि किसी State Legislative Council की कुल संख्या संबंधित Assembly की कुल सदस्य संख्या के one-third से अधिक नहीं होगी और सामान्यतः 40 से कम नहीं होगी। यह upper chamber को Assembly की तुलना में छोटा रखता है। Parliament कानून द्वारा actual composition निर्धारित करती है, लेकिन वह इस constitutional framework से बँधी रहती है। कुछ ऐतिहासिक/विशेष व्यवस्थाओं को सामान्य नियम से अलग पढ़ना चाहिए।

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