यदि पदासीन मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, तो राज्य मंत्रिपरिषद पर सामान्य संवैधानिक प्रभाव क्या होता है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 25 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 9प्रश्न 25 / 50

विकल्प

Aउपमुख्यमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री बन जाता है और वही मंत्रिपरिषद जारी रहती है।
Bमुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र होने के कारण पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त माना जाता है; नई नियुक्ति/कार्यवाहक व्यवस्था संवैधानिक रूप से अलग चरण होती है।
CGovernor केवल एक मंत्री को बदलते हैं, शेष मंत्रिपरिषद स्वतः स्थायी रहती है।
Dविधानसभा स्वतः भंग हो जाती है।
सही उत्तर: B. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र होने के कारण पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त माना जाता है; नई नियुक्ति/कार्यवाहक व्यवस्था संवैधानिक रूप से अलग चरण होती है।
सही उत्तर (b) है। मुख्यमंत्री Council of Ministers का head है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके advice पर आधारित होती है। इसलिए CM की मृत्यु या resignation से existing ministry का संवैधानिक आधार समाप्त हो जाता है। प्रशासनिक continuity के लिए outgoing ministers कुछ समय caretaker रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन नया मुख्यमंत्री बनने पर ministry का पुनर्गठन/नई नियुक्ति होती है। Deputy CM कोई अलग संवैधानिक succession office नहीं है और Assembly भी स्वतः dissolve नहीं होती।

इसी प्रश्न को अभ्यास मोड में खोलें