विकल्प
Aवह भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष plead या act नहीं कर सकता।
Bवह केवल High Courts में वकालत कर सकता है।
Cवह केवल जिला न्यायालयों में वकालत कर सकता है।
Dवह किसी आयोग या अधिकरण से जुड़ा कोई सार्वजनिक पद कभी नहीं ले सकता।
सही उत्तर: A. वह भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष plead या act नहीं कर सकता।
सही उत्तर (a) है। अनुच्छेद 124(7) कहता है कि जो व्यक्ति Supreme Court का Judge रह चुका है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी court या authority के समक्ष plead या act नहीं करेगा। यह post-retirement advocacy पर व्यापक रोक है। लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि retired Judge किसी आयोग, tribunal, inquiry body या अन्य सार्वजनिक दायित्व पर कभी नियुक्त नहीं हो सकता; ऐसी नियुक्तियाँ अलग कानून/नीति के अधीन संभव रही हैं।