विकल्प
Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 266 Consolidated Fund और Public Account का ढाँचा देता है, जबकि अनुच्छेद 267 Contingency Fund की अनुमति देता है। संचित निधि से निकासी appropriation law के बिना नहीं हो सकती। Public Account में सरकार जनता/अन्य पक्षों की ओर से धन रखती है, इसलिए उसकी निकासी demands for grants जैसी मतदान प्रक्रिया से नहीं गुजरती। Contingency Fund of India Act के अनुसार निधि राष्ट्रपति की ओर से Ministry of Finance के Secretary द्वारा धारण होती है और unforeseen expenditure के लिए अस्थायी advance देती है।