भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संदर्भ में क्या प्रावधान है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 27 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 6प्रश्न 27 / 50

विकल्प

Aउपराष्ट्रपति पद के लिए अलग नियमित वेतन निर्धारित नहीं है; उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन-भत्ते मिलते हैं।
Bउन्हें राष्ट्रपति के वेतन का आधा वेतन मिलता है।
Cउनका वेतन भारत की आकस्मिकता निधि से दिया जाता है।
Dउनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करता है।
सही उत्तर: A. उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग नियमित वेतन निर्धारित नहीं है; उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन-भत्ते मिलते हैं।
सही उत्तर (a) है। संविधान उपराष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग वेतन नहीं देता। वह राज्यसभा का पदेन सभापति है और उसी हैसियत में निर्धारित वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तब राज्यसभा सभापति का वेतन नहीं बल्कि राष्ट्रपति पद से संबंधित वेतन-भत्ते प्राप्त करता है। इसलिए पद और कार्य के आधार पर भुगतान की प्रकृति बदलती है।

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