उपराष्ट्रपति को पद से हटाने (Removal) की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। 2. कम-से-कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। 3. संकल्प राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना और लोकसभा द्वारा सहमत होना चाहिए। 4. संविधान उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशिष्ट औपचारिक आधार निर्धारित नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 23 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 6प्रश्न 23 / 50

विकल्प

Aकेवल दो
Bकेवल तीन
Cसभी चार
Dकेवल एक
सही उत्तर: C. सभी चार
सही उत्तर (c) है। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रारंभ होता है और उसे राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए; इसके बाद लोकसभा की सहमति आवश्यक है। कम-से-कम 14 दिन की सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की तरह यहाँ 'संविधान का उल्लंघन' जैसा कोई निर्धारित आधार नहीं है। इसे महाभियोग कहना भी तकनीकी रूप से सही नहीं—यह removal resolution है।

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