विकल्प
Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: A. केवल 1, 2 और 3
मतदान करना (Duty to vote) संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह केवल एक कानूनी अधिकार/प्रक्रिया है।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 27 / 50