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भारत के निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India — अनुच्छेद 324) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां, वेतन और भत्ते होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · सेट प्रश्न 41/50 · संचयी प्रश्न 991/1000

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 20प्रश्न 41/50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। टी.एन. शेषन वाद (1995) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां व वेतन प्राप्त हैं। CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है और अन्य आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 324(5))।

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