भारत में केवल नागरिकों (Citizens) को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं, निम्नलिखित में से कौन-से हैं? 1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15) 2. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16) 3. विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) 4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) 5. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 45 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 2प्रश्न 45 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2, 3 और 4
Bकेवल 1, 3 और 5
Cकेवल 2, 4 और 5
D1, 2, 3, 4 और 5
सही उत्तर: A. केवल 1, 2, 3 और 4
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।

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