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अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ( All India Judicial Service - AIJS) के सृजन के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? 1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 312 में संशोधन कर AIJS के गठन का प्रावधान किया गया। 2. राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद संसद विधि द्वारा AIJS का सृजन कर सकती है। 3. AIJS में जिला न्यायाधीश (District Judge) के पद से नीचे का कोई पद शामिल नहीं होगा। 4. AIJS का गठन होने पर अनुच्छेद 233 और 234 के तहत राज्यों और उच्च न्यायालयों की शक्तियां अप्रभावी हो जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 46 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 17प्रश्न 46 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: A. केवल 1, 2 और 3
केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 312 में AIJS का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा; राज्यसभा के दो-तिहाई उपस्थित एवं मतदान बहुमत वाले संकल्प के बाद संसद कानून बना सकती है और AIJS में district judge से नीचे का पद शामिल नहीं हो सकता। लेकिन AIJS बनते ही अनुच्छेद 233–234 की शक्तियाँ स्वतः निष्प्रभावी नहीं होतीं; अनुच्छेद 312(4) आवश्यक consequential amendments की अनुमति देता है। 2026 तक AIJS गठित नहीं हुई है और हितधारकों में सहमति नहीं है।

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