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अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक किस समिति की सिफारिश का निर्देश दिया था?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 14 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 16प्रश्न 14 / 50

विकल्प

Aप्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता
Bप्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)
Cप्रधानमंत्री, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष
Dराष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
सही उत्तर: B. प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक और CEC ECs की नियुक्तिPM CJI, और विपक्ष के नेता की 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी (जिसके बाद संसद ने 2023 में नया अधिनियम बनाया)। यह 2023 का अंतरिम न्यायिक प्रबंध था; बाद में संसद ने 2023 का नया अधिनियम बनाया, जिसके तहत वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।

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