विकल्प
Aएक वर्ष की सजा पर हर मामले में यही धारा लागू होती है।
Bकिसी अपराध में दो वर्ष या अधिक कारावास की सजा होने पर दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता और रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्यता रहती है।
Cअपील लंबित होने तक कभी अयोग्यता नहीं होती।
Dयह केवल भ्रष्टाचार मामलों पर लागू है।
सही उत्तर: B. किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक कारावास की सजा होने पर दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता और रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्यता रहती है।
धारा 8(3) दो वर्ष या अधिक कारावास पर अयोग्यता का सामान्य नियम देती है। सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा conviction पर stay होने जैसी न्यायिक स्थितियों का प्रभाव अलग हो सकता है।