विकल्प
Aदोनों सदनों, संयुक्त बैठक और संबंधित समितियों में बोलने/भाग लेने का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं
Bपूर्ण मतदान अधिकार
Cकेवल लोकसभा में भागीदारी
Dकिसी समिति में भाग नहीं ले सकता
सही उत्तर: A. दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और संबंधित समितियों में बोलने/भाग लेने का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं
महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और उस समिति में बोलने/भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित हो; मतदान का अधिकार नहीं है।