विकल्प
Aअनुच्छेद 103 और 192 के मामलों में राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं।
Bनिर्वाचन आयोग की राय केवल वैकल्पिक सलाह है।
Cदलबदल के सभी मामलों में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग करता है।
Dनिर्वाचन आयोग केवल आपराधिक मामलों में राय देता है।
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 103 और 192 के मामलों में राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं।
अनुच्छेद 103 और 192 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल सदस्यों की कुछ अयोग्यताओं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेकर उसके अनुसार निर्णय करते हैं। दलबदल संबंधी प्रश्न दसवीं अनुसूची के तहत सदन के अध्यक्ष/सभापति के पास जाते हैं।