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छठी अनुसूची के जिला परिषदों (District Councils) की सामान्य संवैधानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सामान्य नियम के तहत जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। 2. सामान्य व्यवस्था में अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं और शेष वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं। 3. छठी अनुसूची में कुछ क्षेत्रों, विशेषकर असम के कुछ स्वायत्त परिषदों, के लिए पृथक संशोधित व्यवस्थाएँ/अपवाद भी हैं। 4. परिषदों को अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों पर विधायी तथा कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सही उत्तर चुनिए:

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 48 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 11प्रश्न 48 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
सही उत्तर (d) है। छठी अनुसूची का सामान्य नियम जिला परिषद में अधिकतम 30 सदस्यों का है, जिनमें अधिकतम 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और शेष निर्वाचित होते हैं। लेकिन यह नियम सभी परिषदों पर बिना अपवाद लागू नहीं किया जा सकता—कुछ क्षेत्रों के लिए संविधान संशोधनों से विशेष व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। जिला/क्षेत्रीय परिषदों को भूमि, परंपरा, स्थानीय प्रशासन आदि विषयों पर विधायी तथा सीमित न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं।

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