विकल्प
Aराज्यपाल द्वारा अधिकतम 1 वर्ष के लिए
Bराष्ट्रपति द्वारा कार्य की अस्थायी वृद्धि या लंबित मामलों के कारण अधिकतम 2 वर्ष के लिए
Cमुख्य न्यायाधीश द्वारा 6 महीने के लिए
Dकॉलेजियम द्वारा 3 वर्ष के लिए
सही उत्तर: B. राष्ट्रपति द्वारा कार्य की अस्थायी वृद्धि या लंबित मामलों के कारण अधिकतम 2 वर्ष के लिए
अनुच्छेद 224(1) के तहत कार्यभार में अस्थायी वृद्धि या लंबित कार्य के कारण राष्ट्रपति अधिकतम दो वर्ष के लिए योग्य व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर सकता।