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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण (Transfer of Judges - अनुच्छेद 222) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। 2. तृतीय न्यायाधीश प्रकरण (1998) के अनुसार, स्थानांतरण के मामले में CJI को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा दोनों संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। 3. न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है, दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 8 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 10प्रश्न 8 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। तृतीय न्यायाधीश प्रकरण के अनुसार CJI को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। स्थानांतरण सार्वजनिक हित में होना चाहिए, दंड के रूप में नहीं।

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